नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 9798996638 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , शेखपुरा में हत्या के दोषी पति पत्नी को आजीवन कारावास – न्यूज समय

न्यूज समय

Latest Online Breaking News

शेखपुरा में हत्या के दोषी पति पत्नी को आजीवन कारावास

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

शेखपुरा में हत्या के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय के ADJ चतुर्थ राकेश कुमार रजक न्यायालय में दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।दंपति जिले सेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का नवलेश पांडे और उसकी पत्नी जयंती देवी है ।
सजा सुनाते हुए दस ₹10000 की अर्थ दंड दिया गया है।अर्थ दंड नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है। इन दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया गया था । अभियोजक जगदीश चौधरी के अनुसार 19 अक्टूबर 2016 को दोनों पति-पत्नी ने मिलकर गांव के नागेंद्र पांडे को ईट पत्थर से मार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया था । इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी । चंदन पांडे ने स्थानीय थाना में हत्या की प्राथमिक की दर्ज कराई थी ।जिसे आज न्यायालय में दोशी करार दिया गया है।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now