शेखपुरा में हत्या के दोषी पति पत्नी को आजीवन कारावास

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
शेखपुरा में हत्या के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए जिला न्यायालय के ADJ चतुर्थ राकेश कुमार रजक न्यायालय में दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।दंपति जिले सेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का नवलेश पांडे और उसकी पत्नी जयंती देवी है ।
सजा सुनाते हुए दस ₹10000 की अर्थ दंड दिया गया है।अर्थ दंड नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है। इन दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया गया था । अभियोजक जगदीश चौधरी के अनुसार 19 अक्टूबर 2016 को दोनों पति-पत्नी ने मिलकर गांव के नागेंद्र पांडे को ईट पत्थर से मार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया था । इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी । चंदन पांडे ने स्थानीय थाना में हत्या की प्राथमिक की दर्ज कराई थी ।जिसे आज न्यायालय में दोशी करार दिया गया है।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
