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दलसिंहसराय जेल में मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एवं विधिक जागरूकता शिविर।

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समस्तीपुर ।जिला के दलसिंहसराय व्यव्हार न्यायालय के शशि कांत राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति, दलसिंहसराय एवं अखिलेश प्रताप सिंह, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह समिति के सचिव के कुशल मार्गदर्शन में मंगलवार को उपकारा, दलसिंहसराय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार पोद्दार समीर ने कहा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम1989 की धारा 2 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है विधिक सेवाओ के हकदार है, नालसा के द्वारा मानसिकरूप से बीमार एवं विक्षिप्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु विधिक सेवा योजना 2015 बनाई गई हैं इस योजना के तहत मानसिक रूप से अस्वथ्य अथवा मानसिक असक्ता से ग्रस्त व्यक्ति कलंकित लोग नही है और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे उसके हक के सभी अधिकारो को प्रवृत करने में सहायता मिलती है जैसा कि उसे विधि द्वारा आश्वासित किया गया है । माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने फौजदारी याचिका संख्या 237/1989 शिला बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में अपने निर्देश द्वारा आदेश सुनाया गया कि गैर अपराधी मानसिक बीमार व्यक्तियो को कारागारों में कैद करना अवैध और असंवैधानिक है । इस अवसर पर उपकारा में मानसिक रूप से बीमार एवं विक्षिप्त लोगों के स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन भी किया गया। मौके पर दलसिंहसराय उपकारा अधीक्षक प्रणीति कुमारी, डॉ० अमित कुमार , प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी , पी० एल० वी० मो० जकरीया, उपकारा के कर्मचारियों , कैदियों इत्यादि सम्मिलित हुए ।

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