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कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश

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कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश।

स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्वाचन कार्य से मुक्त करने संबंधी आवेदन के आलोक में अविलंब मेडिकल कमिटी के गठन करने का दिया निर्देश।

 

प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर आर.पी.एक्ट के तहत कार्रवाई करने करने का निदेश।किसी भी प्रकार से रिश्वत की पेशकश या निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर 1800-345-6257 पर सूचित करे।। *मधुबनी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।*बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य कारणों से निर्वाचन से मुक्त करने से संबंधित आवेदन के आलोक में अविलंब मेडिकल टीम का गठन कर जांचोपरांत ही निर्वाचन कार्य से मुक्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही मतदानकर्मियों के द्वितीय रैंडडमाइजेशन एवं ई.वी.एम. का भी रैण्डमाईज़ेशन करने को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निदेश दिया गया। जिला निर्वाचनपदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा मतदान प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मतदान कर्मियों पर आर.पी.एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, साथ ही ईपिक एवं वोटर लिस्ट के अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली गयी एवं आवश्यक निदेश दिया गया। अभ्यर्थी व्यय कोषांग की समीक्षा के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।*
*इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ग) के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।*
*उड़न दस्ते की टीम का रिश्वत देने और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर 1800-345-6257 पर सूचित कर सकते है।।*
*बैठक में उप विकास आयुक्त, दीपेश कुमार,नगर आयुक्त अनिल चौधरी, अपर समाहर्त्ता, शैलेश कुमार,अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सहित सभी कोषांगों के पदाधिकारी उपस्थित थे।*

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