शिवहर सिविल सर्जन के द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से जिला पदाधिकारी ने ने किये स्थगित

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सिविल सर्जन कार्यालय में स्थानांतरण संबंधित मूल संचिका की चोरी हो जाने पर जिला पदाधिकारी के के अनुमोदन के बिना ही द्वितीय संचिका खोलकर स्थानांतरण आदेश निर्गत किये थे
सिविल सर्जन कार्यालय का प्रधान लिपिक श्री नारायण सिंह लिपिक एवं अविनाश चंद्र कुमार लिपिक के द्वारा आवेदन समर्पित कर असैनिक -शल्य- चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी शिवहर के आदेश को स्थगित ,संशोधित करने का अनुरोध किये थे
शिवहर—- जिले में जिला पदाधिकारी राम शंकर ने असैनिक -शल्य- चिकित्सक- सह- मुख्य- चिकित्सा पदाधिकारी शिवहर के आदेश ज्ञापन 388 दिनांक 28 जून 2023 द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
श्री नारायण सिंह लिपिक शिवहर सर्जन कार्यालय एवं अविनाश चंद्र कुमार लिपिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी कटसरी द्वारा आवेदन समर्पित कर असैनिक- शल्य- चिकित्सा -मुख्य-छ चिकित्सा -पदाधिकारी शिवहर के आदेश पत्रांक 388 दिनांक 28 जून 2023 द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश को स्थगित,संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया था।
इस बाबत जिला पदाधिकारी ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिवहर का पत्रांक 1174 दिनांक 9 अगस्त 2023 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर को उक्त समर्पित आवेदनों में वर्णित तथ्यों की जांचकर जांच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था।
अनुमंडल पदाधिकारी आफाक अहमद की रिपोर्ट में बताया गया कि सिविल सर्जन शिवहर के प्रतिवेदन भ्रामक प्रतीत होता है। तथा दोनों लिपिक उच्च वर्गीय लिपिक है। श्री नारायण सिंह की नियुक्ति 5 नवंबर 1989 एवं अविनाश चंद्र कुमार की नियुक्ति 11 जनवरी 1999 को हुई है । सीएस शिवहर द्वारा स्थापना समिति की बैठक में इन तथ्यों को नजर अंदाज किया गया है।
जिला पदाधिकारी राम शंकर ने अपने ज्ञापांक 1322 दिनांक 20 सितंबर 2023 को अपने आदेश में बताया है कि स्थानांतरण संबंधित मूल संचिका चोरी हो जाने के उपरांत पुनः स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं द्वितीय संचिका के संधारण हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से पुनः अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानांतरण संबंधित स्थापना समिति की बैठक सिविल सर्जन शिवहर के द्वारा किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया।
स्थानांतरण संबंधित मूल संचिका की चोरी हो जाने पर जिला पदाधिकारी शिवहर के अनुमोदन के बिना ही द्वितीय संचिका खोलकर 28 जून 2023 को स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाना ,स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाने के पश्चात 3 जुलाई 2023 को संचिका चोरी होने की प्राथमिक की दर्ज होना एवं द्वितीय संचिका में स्थानांतरण आदेश निर्गत करने के बाद पुनः मूल संचिका का मिल जाना गलत मंशा को दर्शाता है।
जिलाधिकारी ने समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोंपरांत असैनिक- शैल्य- चिकित्सक- सह-चिकित्सा पदाधिकारी शिवहर को निर्देश दिया है कि उक्त स्थानांतरण आदेश को शीघ्र संशोधित करना सुनिश्चित करें ,वही अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर इस कार्य को अपने देखरेख में कराने का निर्देश जारी किया है।
गजेंद्र कुमार सिंह जिला संवाददाता शिवहर

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